शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दीपा दासमुंशी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण हेतु विनियमन दिल्ली मास्टर प्लान-2010 के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2011 की अधिसूचन सं. सा.आ. 97(ई) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ''विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कॉलोनियों एवं गांव आबादियों के लिए भवन विनियमन, 2010'' के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 24 मार्च, 2008 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.आ. 683(ई) और दिनांक 16 जून, 2008 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.आ. 1452 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित उसमें संशोधनों तथा दिनांक 6 जून, 2012 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.आ. 1297 (ई) के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण हेतु विनियमनों के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान आवासीय कल्याण संगठनों (आरडब्ल्यूए) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, भवन निर्माण गतिविधियां लेआउट प्लान के अनुमोदन के पश्चात ही अनुमेय हैं। (PIB) *** मीणा/बिष्ट/लक्ष्मी-6034
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